ताजा खबर
Bisalpur Dam : जयपुर को आज मिली सबसे बड़ी खुशखबरी! बीसलपुर बांध में पानी भरने का आज तक का रिकॉर्ड टूट...   ||    अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई : अदालत आबकारी नीति मामले में सीबीआई के खिलाफ दिल्ली के मुख...   ||    सीपीएल 2024: तेजतर्रार निकोलस पूरन ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड!   ||    Bengal Bandh Today Live News: बीजेपी का 12 घंटे के लिए बंगाल बंद; सरकारी कर्मचारियों को ममता का निर्...   ||    Janmashtami Vrat Katha: वीडियो में देखें भगवान विष्णु ने आधी रात में क्यों लिया कृष्णावतार, जानें जन...   ||    इस महाराजा ने 50,000 रुपए में खरीदी थी विदेशी बीवी, लेकिन शादी में आई ये अड़चन, यहां पढ़े अजब प्रेम ...   ||    Petrol Diesel Price Today: राजस्थान के इस शहर में आज इतना सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, आपके यहां क्या ...   ||    पूर्व PM इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए प्लेन हाईजैक करने वाले भोलानाथ पांडेय का निधन, जानिए अनसुना कि...   ||    कोलकाता रेप-मर्डर केस-11 दिन बाद AIIMS डॉक्टरों की हड़ताल खत्म:CJI ने कहा था काम पर लौट आएं, राज्य सर...   ||    क्या जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए हाथ मिलाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस? राहुल गांधी के दौ...   ||   

बैंक अकाउंट में इतना पैसा… तो Income Tax वाले भेज देंगे नोटिस, क्या कहता है नियम

Photo Source :

Posted On:Monday, April 29, 2024

आजकल ऑनलाइन पेमेंट इतना लोकप्रिय हो गया है कि लोगों ने कैश देना कम कर दिया है। लोग ऑनलाइन पेमेंट को न सिर्फ सुविधाजनक बल्कि सुरक्षित भी मानते हैं। इसीलिए वह अपने बैंक खाते में पैसे रखता है। बैंक खाते में पैसे भी बचते हैं और साथ ही जमा पैसों पर ब्याज भी मिलता है. इस बीच कई बार लोग अपने बैंक खातों में लाखों रुपये जमा करते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक सीमा से ज्यादा पैसा है तो आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है? जानिए क्या कहता है नियम.

इनकम टैक्स का पता होना चाहिए
देशभर में ज्यादातर लोगों के पास बचत खाता होता है जिसमें वे अपना पैसा जमा करते हैं और ज्यादातर लेनदेन इसी खाते से करते हैं। इस खाते में कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतना पैसा रख सकता है लेकिन एक शर्त है कि जमा की गई रकम आयकर के दायरे में नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो संबंधित जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी.

इस लाख से ज्यादा पैसा हो तो...
आपको बता दें कि आईटीआर विभाग को पता होता है कि हर बैंक में हर ग्राहक के खाते में कितना पैसा जमा है। ऐसे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि यदि किसी ग्राहक के खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक जमा होता है, तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जानी चाहिए। 10 लाख रुपये की यह सीमा म्यूचुअल फंड, नकद जमा, बांड और शेयरों में निवेश और विदेशी मुद्रा जैसे ट्रैवेलर्स चेक, फॉरेक्स कार्ड और ऐसी अन्य वस्तुओं की खरीद पर भी लागू होती है।


इन्दौर और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. indorevocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.